
रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 तक नाईट कर्फ्यू का कलेक्टर ने दिया आदेश
*शादी विवाह मृत्यु भोज कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे*
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई
प्रदेश खबर बिश्रामपुर -सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा ने जिले में कोविड 19 का बढ़ते प्रकोप से निजात पाने के लिए पूरे जिले में रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है
जानकारी के अनुसार सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार उल्लेख किया गया है कि सूरजपुर 29-3-2021 क्रमांक 1972/न्यायिक/2021 राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस कोविड-19 नियत्रंण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थीतथा उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई, जिससे वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरुप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों , शर्तों का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरुप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, रणबीर शर्मा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सूरजपुर निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ
जिले में अत्यावश्यक कार्य से ही लोग घर से बाहर निकलेंगे, अनावश्यक रूप से घूमना प्रतिबंधित रहेगा। जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा उसके विरूद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम में निहित कठोर कार्रवाई की जाएगी, होम आइसोलेशन का कठोरता से पालन कराया जाएगा, जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में है यदि उसके द्वारा होम आइसोलेशन हेतु निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसे होम आइसोलेशन से हटाकर जिला चिकित्सालय के कोविड केयर सेन्टर में भर्ती कराया जायेगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा जो व्यक्ति बिना मास्क के घूमते पाया जायेगा उसके विरूद्ध शासन द्वारा निर्धारित जुर्माना की राशि 500रू से दंडित किया जायेगा ।रात्रि 08 बजे से सुबह 06 बजे तक रात्रि कालीन कफ्फयू लगाया जायेगा। रात्रि 8 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी, रात्रि 8 बजे के बाद दुकान खुला पाये जाने पर दुकानदार के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। विवाह ,अंत्येष्टि ,दशगात्र अथवा उससे संबंधित कार्यक्रम में 50 व्यक्ति से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।विवाह ,अंत्येष्टि,दशगात्र अथवा उससे संबंधित कार्यक्रम की अनुमति क्षेत्र के अनुविभागीयअधिकारी राजस्व ,तहसीलदार से लेना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने संबंधित विभाग प्रमुखों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है । कलेक्टर ने निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने की चेतावनी भी दी है जिसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।
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