
बलरामपुर : प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों का किया जा रहा है त्वरित निराकरण : अपर कलेक्टर द्वारा 12 हितग्राहियों को 48 लाख प्रदाय करने हेतु जारी किया आदेश
बलरामपुर प्राकृतिक आपदा दैवीय विपत्तियों, पानी में डूबने, खदान धसकने, बिजली गिरने, रसोई गैस फटने, विशेष जीव-जन्तु के काटने से होने वाले मानवीय क्षति के लिए शासन द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत सहायता राशि प्रदान की जाती है। जिला कार्यालय में स्थापित राहत शाखा इन प्रकरणों का निराकरण कर सहायता राशि सीधे हितग्राही के खाते में हस्तांतरित करता है। कलेक्टर श्री इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों को सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ निराकृत कर हितग्राही को शीघ्र सहायता राशि प्रदान करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया था। उन्होंने कहा कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत मानवीय क्षति की दशा में 4 लाख रूपये की राशि सहयोग के रूप में प्रदान की जाती है।
राहत शाखा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के 12 हितग्राहियों के लिए 48 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। अपर कलेक्टर श्री श्याम सिंह पैंकरा द्वारा तहसील सामरी के 02 प्रकरणों के लिए 08 लाख रूपये, राजपुर के 06 प्रकरणों के लिए 24 लाख रूपये तथा वाड्रफनगर के 04 प्रकरणों के लिए 16 लाख रूपये की राशि हितग्राहियों को भुगतान करने के निर्देश दिये हैं।