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महासमुंद : ज़िले के नगरीय निकाय सीमाक्षेत्र के भीतर दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, ढ़ाबा खोलने एवं बन्द होने का नया  समय निर्धारित : कलेक्टर ने जारी किया आदेश।

आशीष विमला सिन्हा प्रदेश खबर प्रमुख

महासमुंद : ज़िले के नगरीय निकाय सीमाक्षेत्र के भीतर दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, ढ़ाबा खोलने एवं बन्द होने का नया  समय निर्धारित : कलेक्टर ने जारी किया आदेश

आशीष विमला सिन्हा प्रदेश खबर प्रमुख महासमुंद 8 अप्रैल 2021ज़िले में  कोरोना की लगातार वृद्धि को देखते हुए अब महासमुंद ज़िले के नगरीय सीमा क्षेत्र के भीतर सभी प्रकार की स्थायी या अस्थायी दुकाने अब सुबह 6 बजे से  खोलने और शाम 6 बजे तक दुकानों को बंद करने का नया आदेश जारी कर दिया है। पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। अब तीन घंटे पहले दुकाने बंद होंगी।

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महासमुंद कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी श्री डोमन सिंह ने   दो वर्गो में व्यापारी प्रतिष्ठानो, दुकानों, ठेला गुमटी और रेस्टोरेंट का बंटवारा कर नया समय निर्धारित किया है। सामान्य दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुली रहेगी। रेस्टोरेंट, होटल, ढ़ाबा सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक डायनिग, टेक अवे एवं होम डिलेवरी की सुविधा होगी।
हालांकि पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रक से मुक्त रहेंगे, शहरी क्षेत्र के सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार बन्द रहेंगे। जिले के समस्त प्रकार के देशी, विदेशी मदिरा दुकान सायं 6 बजे बन्द होंगे। सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, छविगृह का अंतिम प्रदर्शन रात्रि 8 बजे समाप्त करना अनिवार्य होगा। दुकानदारों को अपने दुकान के बाहर बंद और खुलने का समय  चिपकाना होगा। सभी दुकानों में मास्क रखना होगा। बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को सामान नहीं दिया जायेगा। कंटेनमेंट जोन की सभी दुकानें बंद रहेगी, सेनेटाइजर रखना भी दुकानों में जरूरी होगा।नियम का उल्लंघन करने वाले दुकान को 15 दिन के लिए सील कर दिया जायेगा। वहीं दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

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Haresh pradhan

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