
वन विभाग के संरक्षण में अन्तर्राजीय लकड़ी तस्कर जंगलों को कर रहे हैं ठूंठ ग्रामीणों ने बैरियर लगाकर लकड़ी तस्करों को धर दबोचा
वन परी क्षेत्र बिहारपुर में दिनदहाड़े काटे जा रहे हैं हरे भरे पेड़
वन परी क्षेत्र बिहारपुर में दिनदहाड़े काटे जा रहे हैं हरे भरे पेड़
गोपाल सिंह विद्रोही /प्रदेश खबर/ प्रमुख छत्तीसगढ़/वन परीक्षेत्र बिहारपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत महुली के ग्रामीणों ने अंतर राज्य लकड़ी तस्करी गिरोह को पकड़ा
जानकारी के अनुसार आज 22जून 2021 लगभग समय 2 बजे रात को लकड़ी तस्करी गिरोह को ग्रामीणों ने नाका लगाकर पकड़े जिसके बाद तुरंत वन परीक्षेत्र बिहारपुर के वनपरिक्षेत्र अधिकारी शैलेन्द्र कुमार अम्बस्ट को फोन के माध्यम से लगभग सैकड़ों बार फोन लगाए लेकिन रेंजर फोन उठाना रात को उचित नहीं समझें तब ग्रामीणों ने वनरक्षक सतीश कुमार यादव को लगभग 25 से 30 बार फोन लगाएं लेकिन उन्होंने भी फोन उठाना उचित नहीं समझे ग्रामीणों का कहना है कि लकड़ी तस्करी में वन परीक्षेत्र अधिकारी शैलेन्द्र कुमार अम्बस्ट वन रक्षक सतिश कुमार यादव इनके ही माध्यम से लकड़ी तस्करी करवाया जा रहा हैं ग्रामीण तो ग्रामीण बिहारपुर चांदनी क्षेत्र के स्थानीय संवाददाता के द्वारा भी सैकड़ों बार फोन लगाया गया उनका भी कॉल रिसीव नहीं किए सुबह 6:00 बजे गया था तब वन परीक्षेत्र
अधिकारी शैलेन्द्र कुमार अम्बस्ट स्थानीय संवाददाता को फोन वापस लगाए तब स्थानीय संवाद दाता के द्वारा पूछा गया कि क्या बात है कि फोन आप नहीं रिसीव कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि मेरा मोबाइल साइलेंट था जिससे साफ साफ पता चलता है कि लकड़ी तस्करी में वन परीक्षेत्र अधिकारी शैलेंद्र कुमार अम्बस्ट वनरक्षक सतीश कुमार यादव का मिलीभगत से लगातार अवैध लकड़ी तस्करी करवाया जा रहा है गौरतलब तो यह है कि वन परीक्षेत्र बिहारपुर कार्यालय से महुली की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर होगी इसके बावजूद भी वनपरीक्षेत्र के कर्मचारी को पहुंचने में लगभग समय तीन-चार घण्टे बाद पहुंचे ग्रामीणों द्वारा कार्यवाही का दबाव बनाने पर वन परिक्षेत्र बिहारपुर के कर्मचारियों द्वारा मोटर साईकिल डिस्कवहर यूपी 64 एम 4046 पर लदे 4 नग साल की सिल्ली को जप्त कर अभियुक्त आनंद कुमार आ 0 तेजू राम निवासी करामी गनियारी बैढ़न मध्यप्रदेश को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1) क छ ग एव छ ग वनोपज परिवहन अधीनियम 1969 की धारा 5(1) अभिवहन वनोपज नियम 2001 की धारा 41(3) के तहत कार्यवाही किया गया है दुसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि वन परीक्षेत्र अधिकारी शैलेंद्र कुमार अंबस्ट एवं वनरक्षक सतीश कुमार यादव के ऊपर तुरंत कार्यवाही कर हटाया जाए नहीं हटाया गया पूरा जंगल खतम हो जायेगा ।