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शीर्ष अदालत ने मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को पेंशन देने के अदालत के आदेश पर रोक लगाई
शीर्ष अदालत ने मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को पेंशन देने के अदालत के आदेश पर रोक लगाई
नयी दिल्ली, 30 सितंबर/ उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी जिसमें राज्य सरकार को आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (मीसा) के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को पेंशन देने का निर्देश दिया गया था।.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने पेंशन पाने वाले 47 लोगों को नोटिस जारी किया। यह नोटिस उच्च न्यायालय के 25 जनवरी 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर जारी किया गया।.