
शासकीय कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव छ.ग. शासन को सौंपा ज्ञापन – प्रदेश महामंत्री आनंद यादव………………
शासकीय कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव छ.ग. शासन को सौंपा ज्ञापन – प्रदेश महामंत्री आनंद यादव………………
पी0एस0यादव/ब्यूरो चीफ/सरगुजा// छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के संरक्षक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय तिवारी, प्रदेश महामंत्री उमेश मुदलियार, आनंद सिंह यादव के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय कर्मचारियों के लंबित मांगों एवं समस्याओं के संबंध में मुख्य सचिव छ0ग0 शासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख है किया गया है कि छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के प्रदेश एवं सरगुजा संभाग अंतर्गत कार्यरत सभी शिक्षकों के समय-समय पर सर्विस बुक का सत्यापन, उच्च शिक्षा हेतु प्रस्तुत अनुमति आवेदन पत्र लंबित रखकर अनुमति प्रदान नहीं किया जा रहा है, पदोन्नति की कार्यवाही लंबित रखा गया है, वरिष्ठता सूची में आज दिनांक तक सुधार नहीं किया गया है, 2018 से पूर्व लंबित एरियर्स के भुगतान नहीं किया गया है, संविदा एवं कलेक्टर दर/दैनिक वेतनभोगी पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमितिकरण की कार्यवाही आज दिनांक तक लंबित रखा गया है,
छ0ग0 लोक निर्माण विभाग के प्रदेश एवं सरगुजा संभाग अंतर्गत कार्यरत सहा0ग्रेड-03 से सहा0ग्रेड-02 में पदोन्नति की कार्यवाही प्रमुख अभियंता रायपुर में लंबित रखा गया है, समय-समय पर सर्विस बुक का सत्यापन, छत्तीसगढ़ शासन के समस्त कर्मचारियों की निर्धारित अनुकम्पा नियुक्ति के 10 प्रतिशत सीमा बंधन को शिथिल करते हुए, यदि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु होती है उसके परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा प्रदान की जावे, कर्मचारियों के वर्तमान में 240 दिवस की अवकाश नगदीकरण की पात्रता है को 300 दिवस की की अवकाश नगदीकरण की पात्रता में वृद्धि, अहरकारी सेवा को 35 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष, लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर कराई जावे,सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भत्ता, कर्मचारियों को पदस्थापना मुख्यालय एवं तहसील विकासखण्ड में आवास उपलब्ध तथा शासकीय आवास का निर्माण, एच.आर.ए. व अनुसूचित क्षेत्र भत्ता दी जावे। जो सातवें वेतन में देय हो, नवीन अंशदायी पेंशन योजना के जीपीएफ कर्मचारियों के समान महालेखाकार से जीपीएफ नम्बर आबंटित, समस्त प्रकार के एरियर्स राशि का भुगतान, संचालक चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कार्योत्तर स्वीकृति को शीघ्र जारी करने हेतु मांग रखा गया,
छत्तीसगढ़ तकनिकी शिक्षा तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 2005 की अनुसचि- एक में असिस्टेंट वर्कशाप फोरमेन का 01 पद स्वीकृत है जो कि पदोन्नति से भरा जाना प्रावधानित है किन्तु उक्त पदनाम किसी भी संस्था के सेटप में स्वीकृत नहीं है। पदनाम सेवा भर्ती नियम-2005 की सभी अनुसूची से विलोपित किया जावे। पद के स्थान पर सभी संस्थाओं में नवीन पद सृजित किया जावे, जिससे समस्त संस्था के कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सके, वर्ष 2005 में तकनिकी शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न शासकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं हेतु सेटअप जारी किया गया है जिसमें सम्मिलित पदनाम-कर्मशाला प्रशिक्षक, कनिष्ठ प्रशिक्षक, कम्प्यूटर सहायक कर्मशाला निर्देशक आदि पदों के अर्हता एवं पदोन्नति के संबंध में छत्तीसगढ़ तकनिकी शिक्षा तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय) सेवा भर्ती नियम 2005 में कोई उल्लेख नहीं है।
जिससे उक्त पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति नहीं हो पा रही है। इस प्रकार सेट-अप में पद उपलब्ध हेाते हुए भी कर्मचारी पदोन्नति से वंचित है, पूर्व से कार्यरत् कर्मचारियों के पदनाम जैसे- वायलट अटेंडेंट, यंत्र सुधारक मेंटनेंस, टेक्निशियन, इंस्ट्रूमेंट, सामान्य शिक्षा शिक्षक, चार्जमेन, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, टाइपराईटर मेकेनिक आदि पदों का उल्लेख सेटअप में नहीं किया गया है एवं इन पदों की पदोन्नति के संबंध में सेवा भर्ती नियम 2005 में कोई उल्लेख नहीं है। जिससे उक्त पदों पर कार्यरत् कर्मचारियों को पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान से वंचित होना पड़ रहा है। संगठन के प्रतिनिधि मण्डल में संरक्षक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय तिवारी, प्रदेश महामंत्री उमेश मुदलियार, आनंद सिंह यादव उपस्थ्ति थे।