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संयुक्त कलेक्टर ने ली ट्रांसपोर्टर्स की बैठक, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा

सूरजपुर  कलेक्टर इफ्फत आरा के निर्देश पर संयुक्त कलेक्टर नरेंद्र पैकरा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एसईसीएल भटगांव, बिश्रामपुर अंतर्गत कार्य में लगे ट्रांसपोर्टर्स की बैठक ली। बैठक में उन्होंने वाहनों में रिफ्लेक्टर, स्पीड लिमिट, बैक लाइट, अंडर लोड, फिटनेस, वाहनों में तारपोलिन की व्यवस्था, वाहन चालकों के प्रशिक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने एसईसीएल के कार्य में लगे ट्रकें अव्यवस्थित तरीके से सड़कों के किनारे लगे रहते हैं जिसके कारण आवागमन बाधित होती हैं दुर्घटना से बचने के लिए स्थल चिन्हित कर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला खनिज अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, एसईसीएल विश्रामपुर एवं भटगांव के अधिकारी, सड़क यातायात प्रभारी अधिकारी एवं विभिन्न ट्रक ट्रांसपोर्टर के मालिक एवं संघ के  पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में ट्रक ट्रांसपोर्टरों  से भी सुझाव लिए गए। वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाने कहा गया जिससे दुर्घटना न हो तथा दुर्घटना की रोकथाम हेतु सभी वाहनों में मानक स्तर का रिफ्लेक्टर सिटी एवं सी 3 अनिवार्य रूप से लगाने निर्देश दिया गया साथ ही शासन के निर्देशानुसार सभी वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस लगाए जाने सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संयुक्त कलेक्टर नरेंद्र पैकरा ने जिन वाहनों में इंडिकेटर हेतु बैक लाइट की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण रात्रि में वाहन के पीछे चलने वाले वाहन चालकों को कठिनाई उत्पन्न होती है एवं दुर्घटना होने की संभावना होती है इसलिए वाहनों में बैक लाइट लगाया जाना आवश्यक है सभी अनिवार्य रूप से लगाएं।
संयुक्त कलेक्टर पैकरा ने माल वाहनों में  कोयले के परिवहन के दौरान तारपोलिन अनिवार्य रूप से लगाएं। वाहनों के एक्सेल एवं टायर ऊपर उठा कर वाहन चालकों के द्वारा वाहन चलाया जा रहा है एवं वाहनों के टायर सही स्थिति में रखा जाए। उन्होंने अंडरलोड वाहनों के संबंध में कहा कि वाहनों के भार क्षमता के आधार पर ही माल का परिवहन किया जाए तथा वाहनों को बेतरतीब सड़क के किनारे खड़ा ना किया जाए जिससे सड़क जाम की स्थिति बनती है पार्किंग के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वाहन का फिटनेस एवं परमिट प्राप्त करने के पश्चात ही वाहन चलाना सुनिश्चित करें तथा शासन के नियमानुसार भारी वाहन चालकों को आईडीटीआर रायपुर में दो दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने वाहनों के त्रैमासिक कर भुगतान के संबंध में जानकारी ली तथा सभी मालवाहक नियमानुसार त्रैमासिक  कर का भुगतान निर्धारित समय अनुसार करें। बैठक में ट्रांसपोर्टरों ने भी अपना सुझाव दिए की खदान में प्रवेश के दौरान जरूरी दस्तावेज के निरीक्षण के दौरान बैक लाइट, रेडियम, इंडिकेटर की भी जांच करें तथा 1 सप्ताह का समय देकर प्रवेश करने अनुमति देना सुनिश्चित करें जिससे व्यवस्था को बेहतर किया जा सके।

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