गरियाबंद 19 अगस्त 2021/ शासन के दिशा निर्देश के अनुसार जिले में 20 अगस्त से विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया जायेगा। इस संबंध में कलेक्टर श्री निलेश क्षीरसागर द्वारा समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये है। जिसके तहत जनपद पंचायतवार प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन करने जिम्मेदारी दी गई है।
ग्रामसभा में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, 1993 में प्रावधानित अंतर्गत ग्राम पंचायत के बजट अनुमान के प्रारूप पर विचार और अनुमोदन। ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान (हमर गाँव-हमर योजना) के निर्माण के संबंध में जानकारी, सिटिजन चार्टर के बारे में चर्चा करना, लाईन विभाग के मैदानी अमलों के साथ समन्वय करना चार्टर को ग्राम सभा के समक्ष पढ़ना और उसे अनुमोदित करना। जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निरंतर, गुणवत्तायुक्त, पर्याप्त पेयजल व्यवस्था के लिये नल जल प्रदाय योजना, सोलर पम्प आधारित जल प्रदाय योजना के संबंध में जानकारी देना। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभाव को कम करने संबंधी उपायों पर चर्चा करना एवं उसे क्रियान्वयन करना। मानसून के समय उत्पन्न रोगों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाना। खरीफ फसल के लिये उर्वरक एवं बीज वितरण पर चर्चा करना। दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने एवं 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग व्यक्ति का विशिष्ट दिव्यांगा प्रमाण पत्र) बनाये जाने के संबंध में जागरूकता फैलाने चर्चा की जायेगी। कोविड-19 की गाईडलाइन का पालन करते हुए 20 अगस्त से ग्राम सभा का आयोजन सुचारू रूप से सम्पन्न कराने एवं की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन जिला पंचायत कार्यालय को उपलब्ध कराने सुनिश्चित करने कहा गया है