Advertisement

ट्रांसपोर्टनगर के गुमटियों को अवैध कब्जाधारियों से कराया गया मुक्त

प्रभा सिंह यादव/ब्यूरो चीफ/सरगुजा// ट्रांसपोर्टनगर अंबिकापुर स्थित शासकीय नजूल भूमि खसरा नंबर 159 रकबा 7.10 एकड़ में से रकबा लगभग 3.00 एकड़ भूमि के अंश भाग पर नगर पालिक निगम द्वारा रखे गये गुमटी पर बगैर अनुमति गैरेज संचालक अपना औजार, हवा भरने की मशीन, वेल्डिंग मशीन, पेंटिंग मशीन इत्यादि रखकर कर अवैध रूप से अपना व्यवसाय चला रहे थे और सामान गुमटी में रखकर ताला बंद कर उसे अपने कब्जे में ले लिये थे। प्रशासन द्वारा गुमटी से उपरोक्त समान खाली कराकर गुमटी को कब्जे से मुक्त कराया गया है।अम्बिकापुर एसडीएम प्रदीप साहू ने बताया की नगर पालिक निगम अंबिकापुर द्वारा उक्त भूमि में से रकबा 3.00 एकड़ के आवंटन के लिए निवेदन किया गया है। छत्तीसगढ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के परिपत्र 11 सितंबर 2019 के तहत निर्धारित राशि निगम द्वारा जमा नहीं किये जाने के कारण निगम को भूमि आबंटित नहीं किया गया है। निगम द्वारा 1.00 रुपये प्रतिवर्गमीटर की दर से भूमि की मांग की गई है। दर के संबंध में शासन से मार्गदर्शन के लिए पत्राचार किया गया है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। उक्त गैरेज संचालकों को किसी स्थल विशेष से प्रशासन द्वारा बेदखल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उनकी व्यवस्थापन की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की नहीं है। उक्त शासकीय भूमि अभी तक किसी विभाग अथवा संस्था को आबंटित नहीं की गई है, इसलिए उक्त नजूल भूमि पर गैरेज संचालन अथवा अन्य कोई भी कार्य संचालित करना अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में ही आयेगा।

Gemini_Generated_Image_fohysbfohysbfohy
WhatsApp-Image-2026-03-12-at-6.48.17-PM-1-298x300 (1)
sjjj
WhatsApp Image 2026-09-30 at 04.12.35 (2)

 

Festive Hindi Greeting News Banner
WhatsApp Image 2026-10-16 at 21.37.34 (1)
WhatsApp Image 2026-10-18 at 17.22.08
WhatsApp Image 2026-10-16 at 12.30.57