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बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ विरोध मार्च की अनुमति: कलकत्ता उच्च न्यायालय

Case No. : WPA 26896/2024 Petitioner v. Respondent : Gopal Adhikari & Ors. v. State of West Bengal & Ors.

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ विरोध मार्च की अनुमति: कलकत्ता उच्च न्यायालय

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कलकत्ता //12 नवंबर, 2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गोपाल अधिकारी एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य से संबंधित WPA 26896/2024 के मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा कुछ मुद्दों के विरोध में आयोजित सार्वजनिक जुलूस के संबंध में निर्देश जारी किए। न्यायालय ने सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देशों के अधीन जुलूस के लिए सशर्त अनुमति दी।
मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ताओं ने आरआर एवेन्यू से विरोध प्रदर्शन के लिए जुलूस निकालने की अनुमति मांगने के लिए रिट याचिका दायर की थी। उन्होंने एक पूरक हलफनामा भी दायर किया था, जिसमें उनके इरादे और विरोध प्रदर्शन की व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया गया था। मामले में मुख्य मुद्दा राज्य द्वारा जुलूस के लिए अनुमति देने से इनकार करना था, जिसके कारण याचिकाकर्ताओं ने हस्तक्षेप के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

अदालत ने सख्त शर्तों के तहत जुलूस को आगे बढ़ने की अनुमति दी। जुलूस के लिए स्वीकृत मार्ग आरआर एवेन्यू से शुरू होगा , लेनिन सरानी की ओर बढ़ेगा, एजेसी बोस रोड के मौलाली जंक्शन पर दाएं मुड़ेगा , और बेक बागान क्रॉसिंग की ओर बढ़ेगा , जहां जुलूस समाप्त होगा। आयोजकों को बेक बागान क्रॉसिंग पर भीड़ को नियंत्रित करने और भीड़ को तितर-बितर करने की आवश्यकता है।

बेक बागान क्रॉसिंग पर, पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिनके नाम पुलिस अधिकारियों को पहले से ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए, बांग्लादेश उच्चायुक्त या किसी अधिकृत अधिकारी से मिलकर अपनी शिकायतें प्रस्तुत करेंगे। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आयोजकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जुलूस स्थानीय आबादी को बाधित न करे या द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान न पहुंचाए।

जुलूस की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कई शर्तें रखीं:

1. निषिद्ध भाषण : जुलूस के दौरान हिंसा भड़काने वाले, उत्तेजक या अपमानजनक भाषा वाले भाषण की अनुमति नहीं होगी।

2. स्वयंसेवकों की जिम्मेदारी : जुलूस के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार स्वयंसेवकों के नाम रैली शुरू होने से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

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3. प्रतिभागियों की संख्या : प्रतिभागियों की संख्या न्यायालय द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि नियंत्रित और प्रबंधनीय भीड़ सुनिश्चित हो सके।

4. यातायात प्रबंधन : जुलूस से यातायात के मुक्त प्रवाह में बाधा नहीं आनी चाहिए या एम्बुलेंस और अग्निशमन दल जैसे आपातकालीन वाहनों को बाधित नहीं करना चाहिए।

5. ध्वनि नियंत्रण : लाउडस्पीकरों का उपयोग कलकत्ता उच्च न्यायालय और पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार स्वीकार्य ध्वनि सीमा के अनुरूप होना चाहिए ।

6. शांति क्षेत्र : अस्पताल, न्यायालय और स्कूल जैसे निर्दिष्ट शांति क्षेत्रों में लाउडस्पीकर या हॉर्न का उपयोग सख्त वर्जित है।

7. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा : प्रतिभागियों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने से बचना चाहिए।

8. सार्वजनिक अशांति : जुलूस से आम जनता को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए या शांति भंग नहीं होनी चाहिए।

9. व्यवस्थित ढंग से तितर-बितर होना : प्रतिनिधियों द्वारा अपना प्रतिनिधिमंडल सौंपने के बाद, शेष प्रतिभागियों को तुरंत तितर-बितर हो जाना चाहिए।

10. नियमों का अनुपालन : आयोजकों और प्रतिभागियों को ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों से संबंधित सभी मौजूदा कानूनों और नियमों का पालन करना होगा।

अदालत ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल राज्य जुलूस के लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करे, जिसमें किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो रिजर्व बलों की तैनाती भी शामिल हो। जुलूस के आयोजकों ने कहा कि उन्हें 750 से 1000 प्रतिभागियों के आने की उम्मीद है । जुलूस का समय दोपहर 12:15 बजे से शाम 4:15 बजे के बीच निर्धारित किया गया था, जिसके बाद आयोजकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि बेक बागान क्रॉसिंग या प्रस्तावित मार्ग पर कोई और भीड़ न जुटे ।

इन निर्देशों के साथ, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा कर दिया, तथा याचिकाकर्ताओं को निर्धारित शर्तों के तहत अपना विरोध जुलूस निकालने की आवश्यक अनुमति प्रदान की। न्यायालय ने पक्षों को आदेश की सर्वर प्रति पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसे माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से देखा जा सकता है ।

Ashish Sinha

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