रायपुर

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर निरंतर हो रही कार्रवाई

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर निरंतर हो रही कार्रवाई

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नगर निगम के नियमों का उल्लंघन करने वाले अब ई-चालान के दायरे में

16,100 रूपये जुर्माने की राशि अधिरोपित की गई

नगर पालिका निगम रायपुर द्वारा आज नियमों के उल्लंघन हेतु पेनल्टी को ई-चालान के माध्यम से ऑनलाइन किया गया

रायपुर/ नगर पालिका निगम रायपुर के जोन क्रमांक 8 से ई-चालान सिस्टम का विद्यिवत शुरूआत किया गया। शहर में गंदगी फैलाने वाले लोगों और निर्माण कार्य के नियमों के उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्यवाही की जाती रही है। यह चालानी कार्यवाही दुकानदारों, होटल, रेस्टोरेंट, बाजारों में गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों, कचरा को एकत्रित न कर इधर-उधर फेंकने वालों, गिला-सूखा कचरा अलग-अलग न करने वालों, खाली भूखंडों में कचरा फेंकने और उसे जलाने वालों, खुले स्थान पर शौच और पेशाब करने वालों पर नगर निगम के स्वास्थ विभाग द्वारा जुर्माना लगाया जाता रहा है। इसके साथ-साथ कंस्ट्रक्शन वेस्ट (C&D) फैलाने, मकान निर्माण के दौरान सड़क पर निर्माण सामग्री रखने वालों, निर्माण में नियमों का उल्लंघन करने वालों तथा ग्रीन नेट न लगाने वालों पर नियमानुसार चालान की कार्यवाही निगम की नगर निवेश विभाग द्वारा जुर्माना लगाया जाता था। नगर निगम के इस चलानी कार्यवाही में मौके पर भुगतान राशि को किसी कारण से न भुगतान कर पाने की स्थिति अथवा संपत्तिधारक के अनुपस्थिति में चलानी कार्यवाही में बाधा आती थी जिससे कई बार कार्यवाही को रोकना भी पड़ जाता था।

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ऑनलाइन ई-चालान सिस्टम में न केवल नगर निवेश और स्वास्थ्य की टीम बल्कि निगम के सभी कर्मचारी अधिकारी को जोड़ा गया है जो कहीं और कभी भी इन नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर ही चालानी कार्यवाही कर सकते हैं। इसके लिए निगम के अधिकारी और कर्मचारियों को ई-चालान सिस्टम हेतु तैयार मोबाइल एप्लीकेशन में खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगा। नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर फोटो लेकर, स्थल का जियो टैगिंग करते हुए ई-चालान की कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही जुर्माने राशि की गणना नियमानुसार सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जायेगा। इस दौरान मौके पर भुगतान की सुविधा नागरिकों को दी जाएगी। नागरिक पॉस मशीन से कैश अथवा यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन चालान का भुगतान कर सकते हैं। यदि भुगतान मौके पर नहीं किया जाता है तो संबंधित संपत्ति के आईडी पर बकाया के रूप में चालान की राशि ऑनलाइन एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। ऑनलाइन चालान में चालान की राशि का ब्यौरा और पेमेंट लिंक दर्ज रहेगा। ई-चालान सिस्टम के द्वारा अधिरोपित जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर भविष्य में उस जुर्माना राशि को बकाए के साथ जोड़ा जा सकता है। चार्ट बॉट के माध्यम से भी बकाया की जानकारी संपत्ति धारक को भेजी जाएगी और नियमानुसार बकाये की वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

आज नगर पालिका निगम रायपुर के जोन क्रमांक 8 से ई-चालान सिस्टम को लॉन्च करते हुए कुल 6 चालानी कार्यवाही की गई जिसमे से 2 गन्दगी फ़ैलाने वालों से एवं 4 भवन निर्माण सामग्री रखने वालों एवं निर्माण में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर
कुल 16,100 रूपये जुर्माने की राशि अधिरोपित की गई एवं मौके पर ही 7100 रूपये जुर्माने की राशि पॉस मशीन के द्वारा डिजिटल पेमेंट के रूप में प्राप्त किया गया।

Ashish Sinha

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