
CLAT 2025: सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली HC में स्थानांतरित किया
CLAT 2025: सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली HC में स्थानांतरित किया
नई दिल्ली: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2025 कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) के परिणामों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ को स्थानांतरित कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश दिया कि सभी याचिकाओं पर उच्च न्यायालय 3 मार्च को सुनवाई करेगा।
शीर्ष न्यायालय ने बॉम्बे, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, मध्य प्रदेश और कलकत्ता सहित कई उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों को सात दिनों के भीतर लंबित मामलों के न्यायिक रिकॉर्ड दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
15 जनवरी को, पीठ ने संकेत दिया था कि वह सभी याचिकाओं को एक उच्च न्यायालय, अधिमानतः पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकती है।
1 दिसंबर, 2024 को आयोजित CLAT स्नातक और स्नातकोत्तर विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश निर्धारित करता है।
विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें आरोप लगाया गया कि स्नातक परीक्षा में कई प्रश्न गलत थे। पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए CLAT के परिणामों को चुनौती देते हुए भी याचिकाएं दायर की गईं।