
कलेक्टर संजीव कुमार झा द्वारा सरगुजा के संस्थान जो तम्बाकू मुक्त हैं व कोटपा एक्ट 2003 का कड़ाई से पालन कर रहे हैं उन्हें तम्बाकू मुक्त संस्थान का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। इसी तारतम्य में सैनिक स्कूल अम्बिकापुर को प्रथम तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान का प्रमाण पत्र वरीष्ठ डॉ. एस.पी. सांडिल्य के द्वारा संस्था प्रमुख कर्नल जितेन्द्र ढोंगरा को दिया गया । तम्बाकू मुक्त संस्थान की अनिवार्य अर्हता
1. शैक्षणिक संस्थान द्वारा तम्बाकू नियंत्रण के निगरानी हेतु नोडल अधिकारी का चयन करना चाहिए।
2 कोटपा एक्ट 2003 के धार 4 व धारा 6 के तहत बोर्ड होना चाहिए ।
3. तम्बाकू नियंत्रण निगरानी कमेटी होनी चाहिए जिसमें प्रधान अध्यापक की अध्यक्षता में 2 विज्ञान,शिक्षक, 2 एनसीसी छात्र, 2 पालक व जन प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
4. प्रत्येक 3 महिने में निगरानी समिति की बैठक होनी चाहिए।
5. तम्बाकू के दुष्प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले जागरूकता पोस्टर संस्थान में लगे होने चाहिए।
6. संस्थान में कोटपा एक्ट 2003 की दीग्दर्शिका उपलब्ध होनी चाहिए।
7. चालानी कार्यवाही हेतु चालान बुक व संस्थान के सदस्यों को चालानी कार्यवाही के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
8. शैक्षणिक संस्थान के समस्त शिक्षक व अन्य कर्मचारी तथा छात्र – छात्राओं द्वारा किसी प्रकार का तम्बाकू उपयोग नहीं करना चाहिए।
9. शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ का विक्रय प्रतिबंधित होना चाहिए।
Nodal ntcp
Dr shailendra Gupta
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