कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कारखानों-प्रतिष्ठानों में आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश

महासमुंद : कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कारखानों-प्रतिष्ठानों में आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश

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संकटापन्न स्थिति में श्रमिक-कर्मचारी सहायता हेतु श्रम विभाग द्वारा

हेल्पलाइन नंबर 0771-2443809 और 91098-49992 संचालित

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महासमुंद 13 जनवरी 2022 दुनियाभर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ के सभी कारखानों-प्रतिष्ठानों में भी आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए है। इस संबंध में श्रमायुक्त सह मुख्य कारखाना निरीक्षक छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के सभी उप श्रमायुक्त, सचिव छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, कल्याण आयुक्त छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल, सभी उप संचालक और सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एवं हाईजिन लैब, सभी सहायक श्रमायुक्तों और श्रम पदाधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया गया है।
परिपत्र में कहा गया है कि कारखाने के प्रवेश द्वार, केंटीन, शिशुघर, वॉशरूम, टॉयलेट, ऑफिस कार्यक्षेत्र परिसर में सघन रूप से हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाये। सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। कारखाने में पर्याप्त मात्रा में नोज मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर एवं हैंडवाश की व्यवस्था करें। समस्त कार्यस्थलों में सामाजिक दूरी के नियम का पालन किया जाए। कारखाने में कारखाना परिसर में प्रवेश करने से पहले सभी श्रमिकों और कर्मचारियों का थर्मल स्कैनिंग करें। कोविड-19 संक्रमण विस्तार की संकटापन्न स्थिति में श्रमिक, कर्मचारी सहायता हेतु श्रम विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर 0771-2443809 और 91098-49992 संचालित है। जिस पर जानकारी दी जा सकती है। इस नम्बर को सूचना पटल पर प्रदर्शित करने को कहा गया है। श्रमिकों को श्वसन संबंधी सावधानियों के लिए प्रोत्साहित करें, जिसमें खांसी और छींक के दौरान मुंह को ढक कर रखें। जहां तक संभव हो, कार्यस्थल पर अन्य श्रमिकों के फोन, कार्यालय के डेस्क या अन्य उपकरणों का उपयोग कम से कम करें। श्रमिकों या कर्मचारियों के समूह को इकठ्ठा करने से बचें। संभावित संक्रमित व्यक्तियों की शीघ्र पहचान हेतु आवश्यक कदम उठाए और श्रमिकों, ग्राहकों, आगंतुकों तथा अन्य लोगों को संक्रमित व्यक्तियों से पृथक रखें। यदि किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल, अधिकारी, कर्मचारी ने हाल ही में परिसर का दौरा किया है या अधिकारी-कर्मचारियों ने कुछ विदेशी स्थानों का दौरा किया है या भविष्य में कोई यात्रा संभावित है तो नियोक्ता जिला प्रशासन के साथ ही निकटतम सरकारी अस्पताल को सूचित करें। आवश्यकता होने पर नियोक्ता अपने अधिकारी-कर्मचारियों को मास्क प्रदान करें। चिकित्सकीय अवकाश लेने वाले व्यक्तियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र हेतु अनावश्यक दबाव न बनाएं क्योंकि वर्तमान में लगभग चिकित्सक एवं स्टॉफ व्यस्त है।
कारखानों-प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया गया है कि नियमित हाउसकीपिंग व्यवस्था को बनाए रखें, जिसमें नियमित सफाई, उपकरण और काम के वातावरण के अन्य तत्वों को कीटाणुरहित करना शामिल है। रसायनों का चयन ऐसे किया जावे जिससे की संभावित वायरल पैथोजन्स को नाश करने में मदद हो। कीटाणुशोधन उत्पादों के उपयोग के लिए निर्माता के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। नियमित रूप से हैण्ड रेलिंग आदि को कीटाणुरहित किया जाए। कैंटीन, भोजन कक्ष में उचित स्वच्छता बना रखें, कैंटीन में बुफे काउंटरों पर रखा जाने वाला भोजन शिशु घर, पालना घर, क्रेच हो तो उसका सतत निगरानी किया जावे और उसे कीटाणुरहित किया जाएं। कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति को स्थगित किया जावे। कोरोना वायरस के लक्षणों एवं बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाएं तथा इससे संबंधित सम्पूर्ण जानकारी बैनर, पोस्टर तथा नोटिस बोर्ड में लगाया जाना सुनिश्चित करें।

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