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पत्नी की हत्या के मामले में पति समेत तीन लोगों को उम्रकैद
पत्नी की हत्या के मामले में पति समेत तीन लोगों को उम्रकैद
सुलतानपुर (उप्र) उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर की एक अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति समेत तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।.
अपर सत्र न्यायाधीश एकता वर्मा ने नगमा खान को जहर देकर उसकी हत्या करने के मामले में उसके पति परवेज खान, देवर असलम खान एवं सास तकदीरुल निशा को दोषी मानते हुए बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उन पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया।.