छत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़

शराब दुकान में लूटपाट व शहर में मारपीट कर आतंक मचाने वालों को पुलिस ने भेजा जेल

कांकेर। शहर में एक ही दिन में तीन से चार घटनाओं को अंजाम दे शहर में दहशत फैलाने वाले 3 लोगों व एक अन्य मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को सबक सिखाने पुलिस ने भी कमर कस ली है। जहां घटना के बाद एक के बाद एक थाने में मामला दर्ज होने के बाद चारों आरोपियों की थाने से हथकड़ी पहना बारात भी निकाली गई। पूरा मामला कांकेर कोतवाली की है जहाँ 18 जनवरी को प्रार्थी शैलेन्द्र भास्कर निवासी शिवनगर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी की मां पूर्णिमा भास्कर उम्र 40 वर्ष को आरोपी संजय टेकाम के द्वारा हसिया से प्राण घातक प्रहार कर घायल कर दिया जिसे ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उक्त रिपोर्ट पर थाना कांकेर में अपराध कमांक 14/2023 धारा 452, 307 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपी संजय टेकाम पिता मेरसिंह टेकाम निवासी शिवनगर- कांकेर को गिरफ्तार किया गया आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे का हसिया को जप्त किया गया है। पुछताछ में आरोपी ने बताया कि पूर्णिमा भास्कर आरोपी को काम नहीं करने पर रोक टोक करती थी इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने अपराध घटित किया है। आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। दूसरा मामला भी 18 जनवरी की है जहाँ अंग्रेजी शराब दुकान के मैनेजर प्रार्थी लक्ष्मी नारायण साहू पिता ओस राम साहू उम्र 39 वर्ष ने थाना कांकेर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 18 जनवरी को प्रार्थी शासकीय शराब दुकान में काम कर रहा था दुकान में अन्य कर्मचारी भी अपना अपना काम कर रहे थे कि शाम करीबन 4 बजे तीन लोग शराब दुकान का दरवाजा को खोलकर दुकान के अंदर चाकू लेकर घुसे और चाकू लहराते हुए प्रार्थी और उसके साथियों को धमकी देकर दुकान के अंदर से 3 नग बीयर, व्हीस्की 3 बॉटल को लूटकर ले गये प्रार्थी के रिपोर्ट पर धारा 452,392,34 भादवि, 25, 27 आते एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तीसरा मामला शहर के आमापारा का है जहाँ प्रार्थी मोहम्मद शकील रंगरेज निवासी आमापारा काकेर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उक्त आरोपीगणों ने शराब के नशे में सिनेमा चौक के पास प्रार्थी के साथ मारपीट किया है। जिससे उसके हाथ की हथेली, सिर में चोंटे आई है। रिपोर्ट दर्ज कर धारा 341,294, 323, 324,506,34 भादवि 25,27 आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। तथा उक्त आरोपियों ने भवानी चौक में प्रार्थी मो. अहमद निवासी शीतलापारा कांकेर के साथ अश्लील गाली गलौच कर प्रार्थी के साथ मारपीट किया तथा प्रार्थी के साथ मारपीट करने पर बीच बचाव करने वाले अन्य दो व्यक्तियों के साथ भी मारपीट किये है। उक्त रिपोर्ट पर अंतर्गत धारा 294,323,506,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी 1. आशीष सारथी पिता अशोक सारथी उम्र 25 वर्ष, निवासी श्रीरामनगर कांकेर 2. विक्रम सारथी उर्फ गुड्डू पिता स्व. करण सारथी उम्र 30 वर्ष, निवासी श्रीरामनगर कांकेर, 3. नीरज मण्डावी पिता राजेश मण्डावी उम्र 24 वर्षे निवासी शिवनगर कांकेर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया सभी आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया आरोपियों के कब्जे से लूटे गये 03 नग बीयर व्हीस्की 03 नग बॉटल एवं घटना में प्रयुक्त चाकू का बरामद कर जप्त किया गया है। आरोपियों को सभी प्रकरण में गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही किया जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा।

WhatsApp Image 2025-10-31 at 2.58.20 PM (1)
WhatsApp-Image-2025-10-31-at-2.41.35-PM-300x300
Pradesh Khabar

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp-Image-2025-09-23-at-1.09.26-PM-300x300
IMG-20250923-WA0360-300x300
WhatsApp-Image-2025-09-25-at-3.01.05-AM-300x298
BackgroundEraser_20250923_132554448-1-300x298
WhatsApp Image 2025-11-23 at 11.25.59 PM

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!