
अपराध
अंकिता हत्या मामले की सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका अदालत ने खारिज की
अंकिता हत्या मामले की सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका अदालत ने खारिज की
नैनीताल/ उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच के अनुरोध वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी।.
न्यायमूर्ति संजय कुमार की एकल न्यायाधीश वाली पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि एक विशेष जांच दल (एसआईटी) पहले से ही मामले की जांच कर रहा है और इस पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए।.












