आबकारी विभाग की आरक्षक की अनाधिकृत अनुपस्थिति पर विभागीय कार्यवाही की सूचना

आबकारी विभाग की आरक्षक की अनाधिकृत अनुपस्थिति पर विभागीय कार्यवाही की सूचना

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महासमुंद/ जिला आबकारी अधिकारी ने आबकारी आरक्षक श्रीमती कमलेश्वरी देवांगन के लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर समाधानकारक स्पष्टीकरण 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि आबकारी आरक्षक श्रीमती देवांगन दिनांक 29 दिसंबर 2022 से अपने कर्तव्यों से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए हैं।
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार ऐसे शासकीय सेवक जो एक माह या उससे अधिक अवधि तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं, उनकी इस अवधि को सेवा-विच्छेद माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसे सेवकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत विभागीय जांच संस्थित की जाएगी जांच के दौरान आरोप सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारी को सेवा से हटाने या पदच्युत करने की शास्ति दी जा सकती है। संबंधित अधिकारी को 15 दिवस के भीतर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए उपरोक्तानुसार कठोर निर्णय लिया जाएगा।