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31 जुलाई तक करदाता आयकर रिटर्न कर 5,000 रु जुर्माना से बच सकते हैं – सीए नीरज गर्ग

31 जुलाई तक करदाता आयकर रिटर्न कर 5,000 रु जुर्माना से बच सकते हैं – सीए नीरज गर्ग

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गोपाल सिंह विद्रोही विश्रामपुर -31 जुलाई तक कर दाता हर हाल में आयकर रिटर्न भरे नही तो पांच हजार अतिरित आयकर के साथ रिटर्न दे होगा।
उक्त जानकारी चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज अग्रवाल ने आयकर दाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि वित्य वर्ष 2021-2022 कर निर्धारण वर्ष 2022-2023 की आयकर रिटर्न भरने कि अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 है ।पिछले 2 सालों से कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लोगों को आयकर रिटर्न भरने में मुश्किलें आ रही थी, जिसकी वजह से सरकार डीयू डेट बढ़ा रही थी। लेकिन इस साल सरकार ने डीयू डेट नहीं बढ़ाई है।
नॉन ऑडिटेड व्यापारी और अन्य एसेसी जिनकी कुल आय 2.5लाख से ज्यादा है उन्हे बिना इंतजार करे अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई से पहले भरनी चाहिए।यदि वो 31 जुलाई के बाद आयकर रिटर्न भरेंगे तो उनके लेट फीस 5000 रुपे तक भरना पड़ सकता है। समय में आयकर रिटर्न भरने और टैक्स जमा करने से लेट फीस और ब्याज से बचा जा सकता है।
कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, कैपिटल गेन स्टेटमेंट, एफडी), 26 ए आई एस वगेरह तैयार रखना चाहिए जिससे रिटर्न भरने में कोई असुविधा न हो। आइस में आए का विवरण। ए आई एस में दी गई जानकारी और 26ए एस में दी गई जानकारी को भी अच्छे से मिला ले ताकि आगे किसी भी तरह की नोटिस से बचा जा सके।

News Desk

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